दहेज नहीं देने पर बहू को तंग करने का आरोप
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने जेल में बंद रविंद्र कांत झा एवं इंदु देवी की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दिया. दोनों महागामा में रहने वाले हैं तथा दोनों पर पुत्र राकेश के साथ मिलकर बहू ब्यूटी कुमारी की हत्या दहेज नहीं देने पर करने का आरोप है. मृतका ब्यूटी कुमारी के पिता विनय झा ने महगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार ब्यूटी कुमारी की शादी 2014 में हुई थी.
मायके जाने के बाद ब्यूटी को उसके पति राकेश झा एवं उसके सास व ससुर दहेज लाने के लिये तंग करने लगे. 31 अक्तूबर को ब्यूटी के पति राकेश ने मोबाइल पर सूचना दी कि उसकी की तबीयत खराब है. आप लोग फौरन आइए. 12 दिन में जब हम महगामा पहुंचा, तो पुत्री को मृत पाया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ब्यूटी के सास-ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जले भेज दिया था. निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद दोनों ने सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया था. जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी.
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