गोड्डा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद की अदालत ने प्रलोभन देकर अवैध संबंध बनाने के आरोपित ललन कुमार मंडल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. मुफस्सिल थाना अंतर्गत कतरा गांव के ललन कुमार मंडल ने गांव के ही एक लड़की के साथ शादी का प्रलोभन देकर अवैध संबंध बनाया.
फिर शादी से मुकर जाने पर पीडि़ता ने मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 132/13 दर्ज कराया था. इस मामले में ललन पूर्व में जेल भी जा चुका है. सुलह समझौता होने पर ललन जेल से निकल कर युवती के साथ पति पत्नी के रूप में कुछ दिन रहा. फिर कुछ दिनों बाद पुलिस विभाग में नौकरी लग गयी तो उसने दूसरी शादी कर ली. पीडि़ता ने पुन: मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी संख्या 382/14 दर्ज करायी. मुफस्सिल थाना कांड संख्या 382/14 में गिरफ्तारी से बचने के लिए ललन मंडल ने पीडीजे के न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 67/15 दाखिल किया गया था. जिसे सुनवाई के पश्चात सोमवार को खारिज कर दिया गया.
