गोड्डा कोर्ट. 23 जून 2013 को राजमहल परियोजना ललमटिया के कंट्रोल रूम में हुए बम धमाके के अप्राथमिकी अभियुक्त शाजिद अंसारी की नियमित जमानत अर्जी प्रधान जिला जज आरएन मिश्रा ने खारिज कर दी. कंट्रोल रूम के पास हुए बम धमाके से लगभग 10 लाख के उपकरण की क्षति हुई थी व 10 लाख रुपये का कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ था. क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी एसएआर यादव इसीएल ललमटिया व ललमटिया थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में पकड़े गये आरोपित सौकत अंसारी के स्वीकारोक्ति बयान पर शाजिद अंसारी को आरोपित बनाया गया है. जो ललमटिया थाना अंतर्गत नीमा गांव का रहने वाला है. शाजिद अंसारी ने एक नवंबर को एसीजेएम के न्यायालय में आत्म समर्पन किया था.
इसीएल के कंट्रोल रूम में हुए बम धमाके में शामिल आरोपित को नहीं मिली जमानत
गोड्डा कोर्ट. 23 जून 2013 को राजमहल परियोजना ललमटिया के कंट्रोल रूम में हुए बम धमाके के अप्राथमिकी अभियुक्त शाजिद अंसारी की नियमित जमानत अर्जी प्रधान जिला जज आरएन मिश्रा ने खारिज कर दी. कंट्रोल रूम के पास हुए बम धमाके से लगभग 10 लाख के उपकरण की क्षति हुई थी व 10 लाख रुपये […]
