ओक.े....धोखा धड़ी के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

-पीडीजे ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी-आदिवासी बालाओं को हेल्थ सुपरवाइजर का दिया था नियुक्ति पत्रगोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने आदिवासी छात्राओं को हेल्थ विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी मनोज कुमार झा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया. महर्षि मेंही नगर गली नंबर एक […]

-पीडीजे ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी-आदिवासी बालाओं को हेल्थ सुपरवाइजर का दिया था नियुक्ति पत्रगोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने आदिवासी छात्राओं को हेल्थ विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी मनोज कुमार झा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया. महर्षि मेंही नगर गली नंबर एक निवासी मनोज कुमार झा ने भोली भाली आदिवासी छात्राओं को अपने ठगी का शिकार बनाते हुए लगभग दो लाख रुपये से अधिक की ठगी की थी. निदेशक झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रांची नामकुम झारखंड के द्वारा निर्गत फर्जी नियुक्ति पत्र भी सबों को दिया गया था. जब सब गंतव्य पर योगदान करने पर पहंुची तो नियुक्ति पत्र फर्जी व जाली निकला. ठगी गयी छात्राओं में पोड़ैयाहाट थाना अंतर्गत धुेनकट्टा की ललिता मुर्मू ने नटवरलाल मनोज कुमार झा पर नगर थाना में धोखाधड़ी को लेकर नामजद प्राथमिकी 15 सितंबर 2014 को दर्ज करायी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार ठग मनोज कुमार झा ने अंजली मुर्मू से 31 हजार, सोनी कुमारी हांसदा से 34 हजार 300, प्रमीला मुर्मू से 34 हजार 300, ललिता मुर्मू से 42 हजार, अंजू टुडू से 30 हजार सहित कई और भी छात्राओं से नौकरी के नाम पर राशि की वसूली की थी.

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