हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

– जमीन संबंधी विवाद में पत्थर से मार कर की थी हत्या-मामला सदर प्रखंड के ढोढरी गांव कागोड्डा कोर्ट. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बंशीधर तिवारी ने मंडल कारा गोड्डा में बंद हत्यारोपित अरुण शर्मा की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. सदर प्रखंड के ढोढरी गांव निवासी अरुण शर्मा ने जमीन संबंधी विवाद […]

– जमीन संबंधी विवाद में पत्थर से मार कर की थी हत्या-मामला सदर प्रखंड के ढोढरी गांव कागोड्डा कोर्ट. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बंशीधर तिवारी ने मंडल कारा गोड्डा में बंद हत्यारोपित अरुण शर्मा की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. सदर प्रखंड के ढोढरी गांव निवासी अरुण शर्मा ने जमीन संबंधी विवाद में कांति शर्मा, सुरेश शर्मा, छविकांत शर्मा आदि के साथ मिलकर इसी वर्ष मई माह में घटना को अंजाम दिया था. मृतक के पिता कन्हाई शर्मा ने अरुण शर्मा सहित सात लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना को लेकर जमीन संबंधी विवाद दोनों पक्षों में काफी दिनों से चल रहा था. मौके पर घनश्याम शर्मा व सुदर्शन शर्मा को लाठी गड़सा से मार कर जख्मी कर दिया था. एवं चंदन शर्मा को अरुण शर्मा ने पत्थर से छाती पर मारा था. जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गयी थी. पूर्व में अन्य नामजद अभियुक्तों की नियमित जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी है.

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