अवैध कोयला व्यापारी को नहीं मिली जमानत

गोड्डा कोर्ट : जिला जज प्रथम चंद्रशेखर पांडेय ने कोयला डंप कर अवैध रूप से व्यापार करने के आरोप में जेल में बंद कोयला व्यापारी नितायी मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी. नितायी मंडल 12 मार्च 2014 से गोड्डा मंडल कारा में बंद है. पुलिस द्वारा चिलकारा से 25 क्विंटल कोयला के साथ गिरफ्तार […]

गोड्डा कोर्ट : जिला जज प्रथम चंद्रशेखर पांडेय ने कोयला डंप कर अवैध रूप से व्यापार करने के आरोप में जेल में बंद कोयला व्यापारी नितायी मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी. नितायी मंडल 12 मार्च 2014 से गोड्डा मंडल कारा में बंद है. पुलिस द्वारा चिलकारा से 25 क्विंटल कोयला के साथ गिरफ्तार किया गया था. पथरगामा थाना प्रभारी सुधीर प्रसाद ने कांड संख्या 38/14 दर्ज करते हुए नामजद अभियुक्त बनाया है.

एसडीजेएम द्वारा भी आरोपी की जमानत अर्जी 21 मार्च को खारिज कर दी गयी थी. आदेश के विरुद्ध ही आरोपी ने जिला जज के न्यायालय में जमानत आवेदन संख्या 123/14 दाखिल किया था. न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवायी के उपरांत उक्त आदेश दिया.

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