दहेज हत्या : सास व पति को दो साल की सजा

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता ने दहेज प्रताड़ना में शामिल महागामा थाना अंतर्गत मोहनपुर के मो. अजीज अंसारी व ताहीरा खातून को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. न्यायालय ने भादवि के धारा 498ए के तहत दोनों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपया […]

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता ने दहेज प्रताड़ना में शामिल महागामा थाना अंतर्गत मोहनपुर के मो. अजीज अंसारी व ताहीरा खातून को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. न्यायालय ने भादवि के धारा 498ए के तहत दोनों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपया प्रत्येक को जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं न्यायालय ने भादवि 306 में दोनों को रिहा कर दिया.

महागामा थाना में दर्ज कांड संख्या 89/09 के अनुसार गोपालगंज जिला अंतर्गत मीरगंज के शबनम खातून की शादी मो. अजीज अंसारी के साथ हुई थी. शादी के कुछ वर्ष के बाद ही दहेज के लिए शबनम अपने पति मो. अजीज व सास ताहीरा से प्रताड़ित होती रही. 22 जुलाई 2009 की रात्रि में शबनम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक के पिता महताब आलम ने थाना में दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात मामला सत्रवाद 257/09 में तब्दील हुआ.

न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा सात गवाहों के द्वारा दिये गये. बयान एवं उभय पक्ष की दलील सुनने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई. न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने के आरोपी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए 11/04/14 तक के लिए औपबंधिक जमानत न्यायालय ने दी.

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