हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास

हत्या के एक मामले में गिरिडीह के एडीजे और पोक्सो के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार 15 साल पुराने हत्या के एक मामले में विशेष कोर्ट ने यह सजा सुनायी है.

गिरिडीह. हत्या के एक मामले में गिरिडीह के एडीजे और पोक्सो के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार 15 साल पुराने हत्या के एक मामले में विशेष कोर्ट ने यह सजा सुनायी है. घटना बेंगाबाद थाना से जुड़ी है. 20 मार्च, 2009 को बनगावां का राजकुमार राय बाजार से अपने घर जा रहा था. इसी दौरान उसपर बमों से जानलेवा हमला हुआ था. इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. राजकुमार राय के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जिसमें मुकेश राय, राजेश राय और मुन्ना राय को आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में गिरिडीह के एडीजे और पोक्सो के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत में सुनवाई हुई. शुक्रवार को अदालत ने आरोपी मुकेश राय को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. इस बाबत कोर्ट ने दो आरोपियों राजेश राय और मुन्ना राय को पहले ही सजा सुना चुकी है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र राय दलीलें दे रहे थे. उनकी दलील सुनने के बाद अदालत ने हत्या की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >