चार लोगों का 10 वर्ष की सश्रम कारावास

गढ़वा. गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश वाई के शाही की अदालत ने जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा पानेवालों में जहीर अंसारी, हफीज अंसारी, जावेद अंसारी व महताब आलम का नाम शामिल है. अर्थदंड नहीं दिये जाने पर […]

गढ़वा. गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश वाई के शाही की अदालत ने जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा पानेवालों में जहीर अंसारी, हफीज अंसारी, जावेद अंसारी व महताब आलम का नाम शामिल है. अर्थदंड नहीं दिये जाने पर तीन वर्ष अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. समाचार के अनुसार डंडई थाना कांड संख्या 12/2013 दिनांक छह मार्च 2013 को सूचक अनुग्रह नारायण साव ने उसके जमीन पर अवैध कब्जा करने व जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें उक्त सजा सुनायी गयी.

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