आइआरएल संशोधित वेतन दे: एएलसी

कामगारों को 19 जनवरी 2017 से बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी मार्च के वेतन के साथ देने का आदेश मुसाबनी : सहायक श्रमायुक्त (एएलसी) चाईबासा ने आइआरएल को सरकारी अधिसूचना के तहत 19 जनवरी 2017 से कामगारों को मार्च माह के वेतन संशोधित दर पर भुगतान कर इसका प्रतिवेदन उनके कार्यालय में जमा कराने को आदेश […]

कामगारों को 19 जनवरी 2017 से बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी मार्च के वेतन के साथ देने का आदेश
मुसाबनी : सहायक श्रमायुक्त (एएलसी) चाईबासा ने आइआरएल को सरकारी अधिसूचना के तहत 19 जनवरी 2017 से कामगारों को मार्च माह के वेतन संशोधित दर पर भुगतान कर इसका प्रतिवेदन उनके कार्यालय में जमा कराने को आदेश दिया है. एएलसी चाईबासा कार्यालय के पत्रांक 14(18)/2016 एएलसी 3 अप्रैल 2017 द्वारा आइआरएल को पत्र देकर 19 जनवरी 2017 के अधिसूचना के आधार पर न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का आदेश दिया है.
पत्र में कहा गया है कि 9 मार्च 2017 को मुसाबनी माइंस इंप्लाइज यूनियन ने उन्हें आवेदन देकर अब तक 19 जनवरी 2017 से केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की थी. एएलसी ने आइआरएल को सभी कामगारों, ठेका श्रमिकों को भी संशोधित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान 19 जनवरी2017 से प्रभावी मानते हुए मार्च 2017 के वेतन में करने का निर्देश दिया है. साथ ही उक्त आदेश के क्रियान्वयन की सूचना उन्हें देने की भी बात कही है. एएलसी के आदेश के बाद आइआरएल के मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित न्यूनतम मजदूरी का तोहफा शीघ्र मिलने की उम्मीद है

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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