पाकुड़ : वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में महेशपुर के झामुमो विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी शुक्रवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी की अदालत में उपस्थित हुए. मामले में धारा 311 के तहत दाखिल आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने आदेश के लिए 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
बिना अनुमति चुनाव प्रचार वाहन इस्तेमाल करने का आरोप
मामला महेशपुर थाना कांड संख्या 168/2019 (जीआर संख्या 08/2022) से संबंधित है. आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू रहने के बावजूद बिना अनुमति चुनाव प्रचार वाहन का उपयोग किया गया और आचार संहिता का उल्लंघन किया गया. इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 171 तथा लोक संपत्ति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
पांच गवाहों की हो चुकी है गवाही
मामले की सुनवाई के दौरान अब तक अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी जा चुकी है. इसी बीच लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन दाखिल कर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने और एक गवाह को पुनः गवाही के लिए बुलाने का अनुरोध किया है.
इस आवेदन पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजा खान ने न्यायालय में प्रतिउत्तर दाखिल किया था. शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से धारा 311 के आवेदन पर बहस हुई. बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में आदेश के लिए 24 सितंबर की तारीख निर्धारित की.
पहले भी गवाह पेश करने के लिए मिली थी तारीख
बताया जाता है कि इससे पूर्व भी लोक अभियोजक की ओर से धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया था. उस आवेदन पर न्यायालय ने गवाह को प्रस्तुत करने के लिए दो तिथियां निर्धारित की थीं, लेकिन दोनों निर्धारित तिथियों पर सरकार की ओर से गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा सका था.
