हत्या मामले में एक महिला सहित तीन को उम्र कैद

दुमका कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विरेंद्र प्रताप के न्यायालय ने सेसन केश संख्या 50/2010 में हत्या के मामले में तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है. न्यायालय ने मामले में दोषी पाते हुए रसिकपुर के हरिशंकर मिस्त्री, मुकेश मिस्त्री और पार्वती देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. भादवि की […]

दुमका कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विरेंद्र प्रताप के न्यायालय ने सेसन केश संख्या 50/2010 में हत्या के मामले में तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है. न्यायालय ने मामले में दोषी पाते हुए रसिकपुर के हरिशंकर मिस्त्री, मुकेश मिस्त्री और पार्वती देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

भादवि की दफा 302/149 में उम्र कैद, धारा 147 में एक वर्ष, धारा 148 में एक वर्ष एवं धारा 323 में 3 माह की सजा सुनाई गई है. सभी सजा एक साथ चलेगी.

शहर के रसिकपुर निवासी वीरबल मिस्त्री ने मारपीट एवं हत्या की घटना को लेकर नगर थाना कांड संख्या 181/09 में भादवि की धारा 147, 148, 149, 302, 323, 324 के तहत उमेश मिस्त्री, सुभाष मिस्त्री, हरिशंकर मिस्त्री सुभु मिस्त्री, मुकेश मिस्त्री, विकेश तिस्त्री, पावर्ती देवी, विद्यो देवी, जानकी देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 6 नवंबर 2009 को सुभाष मिस्त्री के परिवार वालों ने मिलकर पुराने मुकदमे को उठाने का दबाव देते हुए झगड़ा करते हुए
चाकू, तलवार, लाठी, डंडा से वीरबल मिस्त्री के पुत्र राजेंद्र शर्मा को मारकर लहूलुहान कर दिया था. जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी. घटना में वीरबल मिस्त्री को भी चोट लगी थी. न्यायालय में ट्रायल के दौरान 12 साक्षी का परीक्षण हुआ. न्यायालय ने गवाहों के बयान को देखते हुए और अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता का बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया.

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