चिन्हित छात्रों पर 107 के तहत होगी कार्रवाई महीने भर थाने में लगानी होगी हाजिरी
दुमका : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. मंगलवार की शाम कुलपति के आवास में कुलपति डॉ कमर अहसन, प्रोवीसी डॉ एसएन मुंडा, कुलसचिव डा पीके घोष तथा जिले के एसपी विपुल शुक्ला के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से विवि में अवांछनीय गतिविधि बढ़ती जा रही है.
इसे देखते हुए दिग्घी कैंपस के चहारदीवारी अंदर 144 लागू कर दिया गया है. ऐसा किये जाने से अवांछित घटना को अंजाम देने की हिम्मत कोई शख्स नहीं कर सकेगा. उन्होंने बताया कि सोमवार की घटना में जो भी लोग संलिप्त थे, उन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जायेगी. सभी पर धारा 107 के तहत कार्रवाई होगी. उन सभी को एसडीओ के माध्यम से नोटिस भेजा जायेगा. सभी को एक महीने तक थाने में हाजिरी लगानी होगी.
वीसी को दिया जायेगा पुलिस प्रोटेक्शन
डीसी श्री सिन्हा ने बताया कि कुलपति डॉ कमर अहसन को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जायेगा, ताकि
एसकेएमयू के दिग्घी…
उन्हें विश्वविद्यालय तक आने-जाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पडे. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जिस तरह की व्यवस्था समाहरणालय के लिए है. वहां भी किसी भी शख्स को धरना-प्रदर्शन करने के लिए पहले लिखित अनुमति लेनी होगी. इस दौरान हमलोग मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स भी तैनात करेंगे.
