तीन को उम्र कैद

2013 में पेट्रोल डालकर बैंक कर्मी को जिंदा जलाने का मामला बैंक के ही चपरासी ने दो लोगों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम दुमका कोर्ट : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विरेंद्र प्रताप के न्यायालय ने बैंक के एक कर्मी की हत्या मामले में तीन को सश्रम उम्र कैद की सजा […]

2013 में पेट्रोल डालकर बैंक कर्मी को जिंदा जलाने का मामला
बैंक के ही चपरासी ने दो लोगों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम
दुमका कोर्ट : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विरेंद्र प्रताप के न्यायालय ने बैंक के एक कर्मी की हत्या मामले में तीन को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने कर्मी को पेट्रोल छिड़क जलाने से हुई मौत मामले में दोषी पाते हुए दुमका नगर गिलानपाड़ा के विनोद कुमार रजक, रामगढ़ के कन्हरा के मिस्त्री टुडू और बासकिया रामगढ़ के सुनीराम मुरमू को भादवि की दफा 302 एवं 34 के तहत सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है. घटना 30 जुलाई 2013 की है.
बैंक कर्मी सुजीत कुमार सेन खिजुरी से अपने घर ठाड़ीहाट जा रहे थे. 6.30 बजे शाम को जब झुझीगाढ़ा पुल के पास पहुंचे तो उसके बैंक का प्यून विनोद कुमार रजक ने अपने साथी सुनीराम मुरमू और मिस्त्री टुडू के साथ मिलकर रुकने का इशारा किया. जब सुजीत सेन ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, तो विनोद ने उस पर चाकू से वार कर दिया. लेकिन वह बच गया, तब तीनों ने उसे पकड़ कर सड़क किनारे एक गड्ढा में ले गये और अपने साथ लाये जर्किन में पेट्रोल को उसके शरीर में डालकर माचिस से आग लगा दी.
इसके बाद वे तीनों उन्हें उसी हालत में छोड़कर भाग गये. तभी किसी तरह उन्होंने मोबाइल से घरवालों की घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आये. अस्पताल में सुजीत कुमार सेन के फर्द बयान पर पुलिस ने भादवि की धारा 341, 307, 326, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली.
फिर परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए सिउड़ी लेकर गये, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई. सुजीत सेन की मौत के बाद 302, 34 के तहत धारा में परिवर्तित कर केस चला. अस्पताल में एसडीओ के आदेश पर बीडीओ विजय कुमार सोनी ने घायल अवस्था में सुजीत का बयान दर्ज दर्ज किया था. न्यायालय में बीडीओ सहित कुल 13 गवाहों का परीक्षण हुआ और तीन आरोपित को दोषी पाते हुए न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया.

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