बाल अधिकार पर हुई क्षमता संवर्द्धन की बैठक

लोगों को बालकों की देख-रेख व संरक्षण की दी जानकारीप्रतिनिधि, दुमका बाल अधिकार पर क्षमता संवर्द्धन की बैठक रविवार को मुफस्सिल थाना परिसर में बाल कल्याण समिति के सदस्य सिकंदर मंडल एवं विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अनिल मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. जिसमें सभी बाल मित्र थाना के बाल कल्याण पदाधिकारियों को किशोर न्याय […]

लोगों को बालकों की देख-रेख व संरक्षण की दी जानकारीप्रतिनिधि, दुमका बाल अधिकार पर क्षमता संवर्द्धन की बैठक रविवार को मुफस्सिल थाना परिसर में बाल कल्याण समिति के सदस्य सिकंदर मंडल एवं विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अनिल मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. जिसमें सभी बाल मित्र थाना के बाल कल्याण पदाधिकारियों को किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं संशोधित 2006 एवं नियम 2007, पोक्सो अधिनियम 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम 1986, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 एवं उनकी शास्तियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई. जिसमें जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चंद्र ने समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी. वहीं बाल कल्याण समिति एवं संरक्षण पदाधिकारी रंजु कुमारी ने बाल कल्याण समिति के कार्यों यथा दत्तक ग्रहण, स्पोंसरशिप, फोस्टर केयर आदि की विस्तृत जानकारी दी. विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक विष्णु प्रसाद चौधरी ने सभी थानों से आये बाल कल्याण पदाधिकारियों को ‘बाल मित्र थाना’ के बारेे में बताया और किशोर व बालकों से संबंधित पंजियों को संधारित करने, मासिक प्रतिवेदन विशेष पुलिस इकाई के प्रभारी को सुपुर्द करने एवं प्रत्येक महीने क्षमता संवर्द्धन की बैठक करने का निर्देश दिया. मौके सभी थानों के कल्याण पदाधिकारी खुर्शिद आलम, मिनासी किस्कू, राम प्रवेश, रामदेव बनरा, सहरू उरांव, शितल रविदास, राजेंद्र दुबे, विरेंद्र उरांव एमिल हेंब्रम, सत्य नारायण शर्मा, दिलीप गोरांय आदि मौजूद थे. …………………………………………..फोटोबाल अधिकार

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