सुलह करा कर 869 मामले निबटाये

राष्ट्रीय लोक अदालत. गठित चार बेंच पर 88.72 लाख रुपये की हुई वसूली समझौता के बाद एक-दूसरे को माला पहनाकर किया स्वागत दुमका कोर्ट : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अध्यक्षता में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 10, 2017 5:39 AM

राष्ट्रीय लोक अदालत. गठित चार बेंच पर 88.72 लाख रुपये की हुई वसूली

समझौता के बाद एक-दूसरे को माला पहनाकर किया स्वागत
दुमका कोर्ट : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अध्यक्षता में तथा सीजेएम अमरेश कुमार, डीबीए के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह व जीपी अरुण कुमार सिन्हा की उपस्थिति में आयोजित हुआ. इस दौरान 869 वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निष्पादन करते हुए कुल 88,72,960 रुपये की राशि का समझौता कराया गया. कुटुंब न्यायालय में चल रहे एक मामले में पति-पत्नी भी आपसी सुलह के बाद राजी-खुशी से साथ विदा किये गये. इससे पूर्व दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाया.
जिला जज द्वितीय पवन कुमार ने वादकारियों से अपील की कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह-समझौता के आधार पर अपने वादों का निबटारा कर समय व खर्च से बच सकते हैं. उन्होंने उपस्थित अधिवक्ताओं से भी आपसी सुलह व समझौता के आधार पर वादों के निष्पादन में सहयोग देने को कहा गया. सीजेएम अमरेश कुमार ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वादों के निष्पादन में झारखंड राज्य के साथ-साथ दुमका जिला भी आगे है. प्राधिकार के सचिव निशांत कुमार ने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए कुल चार बेंच का गठन किया गया था. बेंच एक में जिला जज द्वितीय पवन कुमार, अधिवक्ता अनिता मंडल एवं कुमार प्रभात द्वारा कुल 11 वादों में आपसी समझौता के आधार पर निबटारा करते हुए 25,76,063 रुपये का समझौता किया गया. बेंच दो में सीजेएम अमरेश कुमार, उपभोक्ता फोरम की सदस्य बबीता अग्रवाल व अधिवक्ता शर्मिला सिन्हा ने 174 वादों का निबटारा करते 39,01,144 रुपये का समझौता कराया. बेंच तीन में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रताप चंद्र, स्थायी लोक अदालत के सदस्य घनश्याम प्रसाद साह व अधिवक्ता सिकंदर मंडल ने 107 वादों में आपसी समझौता के आधार पर निबटारा कराते 22,30,503 रुपये की वसूली की. चौथे बेंच में न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार मिश्रा, कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार चौधरी एवं अधिवक्ता किरण तिवारी ने 577 वादों में आपसी समझौता के आधार पर निबटारा करते हुए 1,65,250 रुपये का समझौता किया.

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