हत्यारोपित पिता समेत दो बेटों को आजीवन कारावास

चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला छह वर्ष पूर्व जरमुंडी में हुई थी बुधु दास की हत्या, गोतिया थे आरोपित कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया 26 अप्रैल 11 को महुआ चुनने के दौरान हुई थी हिंसक झड़प दुमका कोर्ट : चतुर्थ अपर जिला […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 9, 2017 4:07 AM

चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

छह वर्ष पूर्व जरमुंडी में हुई थी बुधु दास की हत्या, गोतिया थे आरोपित
कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया
26 अप्रैल 11 को महुआ चुनने के दौरान हुई थी हिंसक झड़प
दुमका कोर्ट : चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने साढ़े छह साल पूर्व गोतिया के ही 55 वर्षीय बुधु दास की पीट कर हत्या करनेवाले जरमुंडी के श्रीपति दास व गोपी दास तथा उनके पिता लालजी दास को दोषी पाते हुए आजीवन और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं जमा करने पर तीनों अभियुक्तों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जरमुंडी के बांधोडीह निवासी दरबारी दास और लालजी दास के बीच 26 अप्रैल 11 को महुआ चुनने को लेकर कहासुनी हुई थी.
बात मारपीट तक पहुंच गयी. आरोपितों ने दरबारी के पिता बुधु दास पर जानलेवा हमला किया और फिर लाठी से पीट कर अधमरा कर दिया. अगले दिन जरमुंडी अस्पताल में उसकी मौत हो गयी. पुलिस ने तीनों आरोपितों के अलावा दो महिला पर भी केस दर्ज किया. पुलिस ने पांचों आरोपितों पर मामला चलाया. बहस और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

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