धनबाद. डुमरी विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को एमपी-एमएलए न्यायालय में सुनवाई हुई. विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने दलीलें रखीं. वहीं अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने केस डायरी में दर्ज तथ्यों का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत पर आदेश के लिए 14 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है.
22 अगस्त को दर्ज हुआ था मामला
मामला बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 से जुड़ा है. बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त 2026 को जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
पुलिस के अनुसार, आरोप है कि विधायक ने थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ गलत व्यवहार किया और अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा. पुलिस का दावा है कि इस दौरान विधायक के समर्थकों ने थाना परिसर में हंगामा किया और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली.
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मामले में चारों आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गयी थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई.
