धनबाद : मजदूर नेता सकलदेव सिंह की हत्या में सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को बरी कर दिया. पुलिस ने आरोपी को जेल से अदालत में उपस्थापन कराया. मामले में पूर्व में ही पूर्व मंत्री बच्चा सिंह व रामधीर सिंह रिहा हो चुके हैं. फैसला सुनाये जाने के वक्त बचाव पक्ष के अधिवक्ता जया कुमार भी मौजूद थीं. 25 जनवरी, 1999 को सकलदेव सिंह सिजुआ से धनबाद नौरंगदेव सिंह के श्राद्ध कर्म में भाग लेने अपनी निजी गाड़ी से आ रहे थे, तभी भूली टाउनशिप के पास अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी.
सकलदेव हत्याकांड में पिंटू सिंह बरी
धनबाद : मजदूर नेता सकलदेव सिंह की हत्या में सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को बरी कर दिया. पुलिस ने आरोपी को जेल से अदालत में उपस्थापन कराया. मामले में पूर्व में ही पूर्व मंत्री बच्चा […]
