धनसार गोलीकांड डिप्टी मेयर एकलव्य नहीं हुए हाजिर

धनबाद : सद्भाव आउटसोर्सिंग के धनसार पैच में जनता मजदूर संघ (बच्चा) के नीरज सिंह व भाजपा के असंगठित मजदूर समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प, फायरिंग, बमबाजी मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दूबे की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर-2 […]

धनबाद : सद्भाव आउटसोर्सिंग के धनसार पैच में जनता मजदूर संघ (बच्चा) के नीरज सिंह व भाजपा के असंगठित मजदूर समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प, फायरिंग, बमबाजी मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दूबे की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर-2 ने साक्षी श्याम सुंदर (हवलदार) व आरक्षी बुटन उरांव की गवाही के लिए हाजिरी दी. दोनों गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की.

अदालत ने दोनों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है. अदालत में धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. यह घटना 18 अक्तूबर, 16 को घटी थी. इस केस की शिकायतकर्ता पुलिस है और गवाह पुलिस अधिकारी व कर्मी हैं. ये सभी धनबाद में ही पदस्थापित हैं. ऐसे में गवाहों का होस्टाइल होना कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है.

आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई
अवैध विदेशी हथियार रखने के मामले की सुनवाई गुरुवार को डीजे संजीता श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में अशोक महतो हाजिर था. उसकी ओर से उसके अधिवक्ता जया कुमार ने पैरवी की. अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए अगली तिथि 7 सितंबर मुकर्रर कर दी. 29 मार्च, 17 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्टील गेट में अपराधियों ने अवैध हथियार छुपा कर रखा है. छापेमारी में सिंह मैंशन के करीबी लोगों के पास से विदेशी हथियार बरामद हुए थे. इस संबंध में बैंक मोड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी प्रशांत सिंह, मोनू सिंह व अशोक महतो के विरुद्ध सरायढेला थाना में दर्ज की गयी थी.
नाबालिग से दुष्कर्म में राहुल दोषी करार, सजा आज
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद जयरामडीह (बाघमारा) निवासी राहुल कुमार गुप्ता को भादंवि की धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार दिया. अदालत सजा की बिंदु पर फैसला सात सितंबर को सुनायेगी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी भी मौजूद थे. 30 दिसंबर, 17 को संध्या चार बजे पीड़िता ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी. जब वह घर वापस नहीं आयी, तो उसके परिजन ने खोजबीन शुरू की. बाद में पता चला कि राहुल उसे गुजरात ले गया है. वहां वह उसके साथ दुराचार किया.

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