फर्जी टीडीएस पर आयकर रिटर्न दाखिल करने के तीन अलग-अलग मामलों में बुधवार को अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए भोजपुरी गायक भरत शर्मा को आयकर अधिनियम की धारा 277 में दोषी पाकर दो-दो वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाप्ता को झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
धनबाद : भोजपुरी गायक भरत शर्मा को तीन मामलों में दो-दो वर्ष की सजा
फर्जी टीडीएस पर आयकर रिटर्न दाखिल करने के तीन अलग-अलग मामलों में बुधवार को अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए भोजपुरी गायक भरत शर्मा को आयकर अधिनियम की धारा 277 में दोषी पाकर दो-दो वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाप्ता […]
