देवघर. एडीजे प्रथम राजीव रंजन की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस की सुनवाई पूरी होने के बाद अहम फैसला सुनाया गया. अदालत ने नामजद दो आरोपियों राजीव कुमार रंजन और मुकेश महथा को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. पहला आरोपी मुंगेर जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का निवासी है, जबकि दूसरा नगर थाना क्षेत्र के सलौनाटांड़ मोहल्ले का रहने वाला है. दोनों के विरुद्ध वर्ष 2022 में नगर थाना में अन्नू देवी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि सूचक के पति भीम महथा की गोली मारकर हत्या की गयी थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए, लेकिन दोनों ने घटना की पुष्टि नहीं की. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया.
साक्ष्य के अभाव में हत्या मामले के दो आरोपी बरी
देवघर की एडीजे प्रथम राजीव रंजन की अदालत ने सेशन ट्रायल के तहत नामजद दो आरोपियों राजीव कुमार रंजन और मुकेश महथा को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। मामला 2022 में नगर थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि सूचक के पति भीम महथा की गोली मारकर हत्या की गई। अभियोजन पक्ष ने दो गवाह पेश किए, लेकिन उन्होंने घटना की पुष्टि नहीं की। सभी दलीलों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने साक्ष्य की कमी को देखते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। पहला आरोपी मुंगेर जिला के माधोपुर गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा सलौनाटांड़ मोहल्ले का निवासी है।
