देवघर डीसी को हाइकोर्ट से राहत बरकरार, केंद्र सरकार को मिला ये निर्देश

अदालत ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के अंदर यह सत्यापित कर बताने का निर्देश दिया कि वास्तव में जीरो एफआइआर देवघर पहुंची है या नहीं. साथ ही अदालत ने देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने देवघर एयरपोर्ट पर सांसद डॉ निशिकांत दुबे को रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज जीरो एफआइआर को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि दिल्ली में दर्ज जीरो एफआइआर झारखंड में अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है.

इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के अंदर यह सत्यापित कर बताने का निर्देश दिया कि वास्तव में जीरो एफआइआर देवघर पहुंची है या नहीं. साथ ही अदालत ने प्रार्थी देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

जवाब दायर नहीं करने पर कोर्ट ने जतायी नाराजगी

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने चीक बड़ाईक जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कल्याण विभाग के सचिव के श्रीनिवासन सशरीर हाजिर हुए. आदेश देने के बाद भी जवाब दायर नहीं किये जाने पर अदालत ने नाराजगी जतायी. अदालत ने आदेश का पालन करने का निर्देश होते हुए सचिव को अगली सुनवाई के दौरान भी उपस्थित रहने को कहा.

कोर्ट ने विस्तृत जवाब दायर करने का दिया निर्देश

रांची. हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने हजारीबाग नगर निगम के आयुक्त द्वारा मेयर के अधिकार कम करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने नाराजगी जतायी. अदालत ने राज्य सरकार व हजारीबाग नगर निगम को स्पेशिफिक व विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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