दहेज मांगने के दोषी को दो साल की सजा

देवघर : सेशन जज दो की अदालत द्वारा दहेज प्रताड़ना के आरोपित किसन कुमार सिंह को दो साल की सामान्य सजा सुनायी गयी, जबकि अपहरण के आरोपों में उसे संदेह का लाभ मिला. आरोपित जमुई जिले के जमुई का रहनेवाला है व विगत 8 अक्तूबर 2017 से जेल में बंद है. इनके विरुद्ध दहेज के […]

देवघर : सेशन जज दो की अदालत द्वारा दहेज प्रताड़ना के आरोपित किसन कुमार सिंह को दो साल की सामान्य सजा सुनायी गयी, जबकि अपहरण के आरोपों में उसे संदेह का लाभ मिला. आरोपित जमुई जिले के जमुई का रहनेवाला है व विगत 8 अक्तूबर 2017 से जेल में बंद है.

इनके विरुद्ध दहेज के चलते मारपीट करने का आरोप है. इस संबंध में नगर थाना में एफआइआर दर्ज किया गया था जिसके सूचक शंकर रमानी हैं. कोर्ट में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दहेज मांगने का दोषी पाया व दो साल की सजा सुनाई गयी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >