कोर्ट में नहीं दी गवाही, तो पुलिसकर्मी का रोका वेतन

सेशन जज एक अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में गवाही नहीं देने पर अपनाया कड़ा रुख देवघर : दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट के निर्देश पर भी गवाही नहीं देने पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. मधुपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद कुमार वर्मा व एएसआइ सुकरू उरांव […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 14, 2019 2:52 AM
सेशन जज एक अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में गवाही नहीं देने पर अपनाया कड़ा रुख
देवघर : दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट के निर्देश पर भी गवाही नहीं देने पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. मधुपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद कुमार वर्मा व एएसआइ सुकरू उरांव के वेतन व पेंशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है.
न्यायालय में चल रहे एससीएसटी केस नंबर 9/2015 राज्य बनाम पप्पू कुमार राय में उक्त आदेश दिया है व विभाग को इस आशय का पत्र भेजने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि मधुपुर थाना में 10 जून 2015 की हुई घटना को लेकर एफआइआर दर्ज हुआ है. पीड़िता जसीडीह थाना क्षेत्र के एक गांव की रहनेवाली है, जबकि आरोपित पप्पू कुमार राय मधुपुर थाना के गरियाटांड़ का रहनेवाला है.
पीड़िता एक निजी कंपनी की अभिकर्ता है जिसके साथ आरोपित ने उक्त घटना को अंजाम दिया है. इस केस में अन्य लोगों की गवाही हो चुकी है, सिर्फ आइओ व तत्कालीन थाना प्रभारी की गवाही बाकी है जिसके चलते केस लंबित है. कोर्ट ने एसपी से लेकर डीजीपी तक गवाही सुनिश्चित करने के लिए कई बार नोटिस भेजा, लेकिन दोनों गवाह हाजिर नहीं हुए. आरोपित की ओर से उक्त आशय का आवेदन दिया था जिस पर सुनवाई के बाद आदेश दिया गया.

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