देवघरः एसडीजेएम अजय कुमार सिंह की अदालत ने काराधीन आरोपित मदन मोहन गोस्वामी को जमानत नहीं दी है. अजय को जसीडीह थाना कांड संख्या 81/14 का आरोपित बनाया गया है तथा भादवि की धारा 302 लगायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सरोज देवी की हत्या आपसी विवाद में कर दी गयी थी. मृतका के पिता सत्य नारायण गोस्वामी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज कर दी गयी.
हत्यारोपित की जमानत अर्जी अस्वीकृत
देवघरः एसडीजेएम अजय कुमार सिंह की अदालत ने काराधीन आरोपित मदन मोहन गोस्वामी को जमानत नहीं दी है. अजय को जसीडीह थाना कांड संख्या 81/14 का आरोपित बनाया गया है तथा भादवि की धारा 302 लगायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सरोज देवी की हत्या आपसी विवाद में कर दी गयी थी. मृतका के […]
