Chaibasa News : मीट व चिकन दुकान चलाने को फूड लाइसेंस बनवायें : अभिषेक

चाईबासा : खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने को प्रचार वाहन रवाना

By Prabhat Khabar News Desk | February 22, 2025 12:05 AM

चाईबासा.सदर अस्पताल चाईबासा के परिसर से शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉ सुशांतो माझी व अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ भारती मिंज ने फूड लाइसेंस के प्रति जागरूक करने को प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. खाने-पीने की सामग्री बेचने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रीटेलर, आरओ वाटर प्लांट, बेकरी दुकान, किराना दुकान, फल-सब्जी विक्रेता व गन्ना जूस, फल, जूस विक्रेता, अंडा, चिकन मीट- मछली विक्रेता आदि को फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है.

खाद्य कारोबार के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य

बताया गया कि फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट की फोटो कॉपी आवश्यक है. इसके साथ ही मीट व चिकन दुकान के लिए पंचायत, नगर परिषद अथवा नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है. जांच के दौरान फूड लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार करने वालों व्यक्तियों पर विधि सम्मत कार्यवाही व अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकता है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे. प्रचार वाहन के माध्यम से 24 फरवरी से मधु बाजार स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में आयोजित होने वाले फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन कैंप के बारे में आमजनों को अवगत करवाया जायेगा. मौके पर काफी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे.

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