विशेष न्यायाधीश महिला उत्पीड़न गरिमा मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को छेड़खानी व हत्या के एक मामले में उफान मांझी को दोषी करार दिया है. वह पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा का रहने वाला है. 14 मई को सजा पर सुनवाई होगी. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने कहा कि दोषी युवक मृत युवती का कथित प्रेमी था. लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गयी थी. 31 सितंबर की रात को उफान ने दबाव बना कर उसे मिलने बुलाया और उसके साथ छेड़खानी की. बाद में मौत के घाट उतार कर पास के कुएं में शव फेंक दिया. खोजबीन के क्रम में तीन अक्टूबर की रात को कुएं में शव मिला. इसके बाद परिजनों ने चार अक्टूबर को हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप
आजाद नगर निवासी शाहनवाज अहमद के खिलाफ नाबालिग बच्ची ने फिर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. माराफारी पुलिस ने शुक्रवार को पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है. इंस्पेक्टर मोहम्मद आजाद खान ने बताया कि पिछले वर्ष आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था. इस मामले में जमानत मिलने पर जेल से बाहर आया और उसी बच्ची के साथ फिर दुष्कर्म करने का आरोप है. आरोपी तीन तलाक के मामले में जेल चला गया, तो बच्ची साहस जुटाते हुए थाने पहुंची. उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
