स्थानीय न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस उपाध्याय ने विजय रजवार को दोषी पाते हुए मंगलवार को सजा सुनायी है़ न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 20/16 व महिला थाना कांड संख्या 07/16 के तहत चल रहा था़ न्यायाधीश ने इस मामले की पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है़ घटना की प्राथमिकी नाबालिग के आवेदन पर दर्ज की गयी थी़.
नाबालिग का यौन शोषण करने वाले को 12 वर्ष सश्रम कारावास
बोकारो: चंदनकियारी थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में स्थानीय न्यायालय ने चास मु़ थाना क्षेत्र के ग्राम नावाडीह निवासी विजय रजवार (25 वर्ष) को 12 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा दी है़ . स्थानीय न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला […]

बोकारो: चंदनकियारी थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में स्थानीय न्यायालय ने चास मु़ थाना क्षेत्र के ग्राम नावाडीह निवासी विजय रजवार (25 वर्ष) को 12 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा दी है़ .
क्या है मामला
नाबालिग लड़की वर्ष 2015 के दुर्गापूजा नवमी के दौरान पड़ोस के गांव में अपने एक रिश्तेदार के घर गयी थी़ बालिका शाम के समय शौच करने के लिए गांव के तालाब के पास गयी़ इसी दौरान विजय रजवार वहां आया और बालिका को अकेली पाकर जबरन दुष्कर्म किया़ बालिका ने घटना की जानकारी अपने रिश्तेदार को देने की धमकी दी, तो विजय रजवार शादी करने का झांसा देकर उसे चुप करा दिया़ दो सप्ताह बाद विजय रजवार बालिका के घर आया़ वह बालिका के माता-पिता से मिलकर उससे शादी करने का बात की. बालिका के माता-पिता ने उसे नाबालिग बता कर शादी करने से इनकार कर दिया़ यह सुनकर विजय रजवार आत्महत्या करने की धमकी देने लगा़ विजय के झांसा में उसके माता-पिता आ गये़ वह एक माह में चार-पांच दिन बालिका के घर आकर ठहरने लगा और रात के समय बालिका से यौन संबंध स्थापित करने लगा़ छह मार्च 2016 को रात भर बालिका से यौन संबंध स्थापित करने के बाद बिना कुछ बताये घर से भाग गया़ मोबाइल फोन पर जब बालिका के माता-पिता ने विजय से बात की, तो वह शादी करने की बात पर मुकर गया़ इसके बाद यह मामला महिला थाना में दर्ज कराया गया था़.