पुत्र की हत्या के आरोप में पिता को उम्र कैद

खूंटी. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश बिपीन बिहारी की अदालत ने पुत्र की हत्या के आरोप में रनिया के गड़सिदम निवासी चमरू सिंह (78 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वह अभी खूंटी जेल में बंद है. चमरू सिंह पर वर्ष 2011 में पुत्र महेंद्र सिंह(45 वर्ष) पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर देने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 22, 2017 7:47 AM
खूंटी. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश बिपीन बिहारी की अदालत ने पुत्र की हत्या के आरोप में रनिया के गड़सिदम निवासी चमरू सिंह (78 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वह अभी खूंटी जेल में बंद है. चमरू सिंह पर वर्ष 2011 में पुत्र महेंद्र सिंह(45 वर्ष) पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर देने का आरोप है. हड़िया पीने के लिए जबरन पैसे मांगने के कारण उसने क्रोध में पुत्र की हत्या कर दी थी.
रनिया पुलिस ने थाना में 19/11 के खिलाफ धारा 302 भादवि के तहत मामला दर्ज कर चमरू सिंह को गिरफ्तार कर खूंटी जेल भेजा था. अदालत में अभियोजन पक्ष से कुल सात लोगों की गवाही हुई. घटना का चश्मदीद गवाह चमरू सिंह का 12 वर्षीय भतीजा फंटुश ने भी कोर्ट में गवाही दी. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक सुशील जायसवाल ने दलीलें दीं. तमाम गवाहों के बयान एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनायी गया.

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