हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

रांची : एजेसी रमेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या मामले में आरोपी आसिफ अंसारी उर्फ बबलू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह मामला कांके थाना कांड […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 22, 2017 7:47 AM
रांची : एजेसी रमेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या मामले में आरोपी आसिफ अंसारी उर्फ बबलू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह मामला कांके थाना कांड संख्या 153/14 दिनांक 15/10/14 से संबंधित है. कांके के होटर निवासी बाल गोविंद राम (चौकीदार) ने मामला दर्ज कराया था.
नियमित गश्त के दौरान उसने कांके के गढ़हुसिर गांव में दिलीप कुमार साहू के ईंट भट्ठा के पास मो आसिफ को एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते देखा. मो आसिफ ने उस अज्ञात व्यक्ति को कई बार ईंट से मारा, जिससे उसकी मौत हो गयी. चौकीदार बाल गोविंद राम ने शोर मचा कर लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद मो आसिफ को पकड़ा जा सका. इस मामले में अभियोजन की अोर से पंद्रह गवाही दर्ज करायी गयी.

Next Article

Exit mobile version