रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट
रांची. 631 किलोग्राम डोडा तस्करी के मामले में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने दोषी के. सारथ कुमार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने उस पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने 31 अगस्त को उसे मामले में दोषी करार दिया था.
20 मार्च 2025 से जेल में है दोषी
के. सारथ कुमार तमिलनाडु के तिरूवल्लूर जिला के पोलालियुमथेरी थाना क्षेत्र स्थित महावीर गार्डन का निवासी है. नामकुम पुलिस ने उसे 20 मार्च 2025 को 631 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बरामद डोडा की मात्रा निर्धारित व्यावसायिक मात्रा से अधिक है. मादक पदार्थों का इस्तेमाल युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने के साथ समाज पर भी गंभीर असर डालता है.
अभियोजन ने पेश किये नौ गवाह
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में नौ गवाह पेश किये गये. गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और अब 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है.
डोडा नष्ट करने और वाहन जब्त करने का आदेश
अदालत ने जब्त किये गये 631 किलोग्राम डोडा को ड्रग डिस्पोजल कमिटी की मौजूदगी में नष्ट करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किये गये वाहन को भी जब्त करने का निर्देश दिया गया है.
अदालत ने दोषी को जेल से रिहा होने के बाद दो साल तक एनडीपीएस से जुड़े अपराध से दूर रहने के लिए एक लाख रुपये का निजी बंधपत्र देने का भी आदेश दिया है.
