पत्थर से सिर कूचकर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

शहर में घूमकर लिट्टी-चोखा बिक्री करता था मोहन गौड़ होटल के सामने लिट्टी-चोखा बिक्री को लेकर हुआ था विवाद मृतक की पत्नी के बयान पर थाने में दर्ज हुआ था मामला रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला चाईबासा : शहर में घूमकर लिट्टी-चोखा बिक्री कर परिवार चला रहे मोहन गौड़ की हत्या […]

शहर में घूमकर लिट्टी-चोखा बिक्री करता था मोहन गौड़

होटल के सामने लिट्टी-चोखा बिक्री को लेकर हुआ था विवाद
मृतक की पत्नी के बयान पर थाने में दर्ज हुआ था मामला
रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
चाईबासा : शहर में घूमकर लिट्टी-चोखा बिक्री कर परिवार चला रहे मोहन गौड़ की हत्या मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने आरोपी दीपक तिर्की को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. हत्यारा दीपक तिर्की होटल संचालक है.
इस संबंध में गुवा के बड़ाजामदा निवासी मोहन गौड़ की पत्नी राजमुनी देवी के बयान पर 12 जनवरी 2015 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि उसका पति मोहन गौड़ घूम-घूम कर लिट्टी-चोखा बिक्री करता था. हत्या के 15 दिन पूर्व बोकना नदी के पास होटल संचालक दीपक तिर्की ने होटल के आसपास लिट्टी-चोखा बिक्री करने का मना किया था.
उसके साथ मारपीट की गयी. 11 जनवरी 2015 को मोहन गौड़ लिट्टी-चोखा बिक्री करने रुंगटा माइंस, उषा मार्टिन की ओर गया था. वहां से शाम तक घर नहीं आया है. इसके बाद उसकी खोजबीन की गयी. इस दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि एक शव पड़ा है. जानकारी मिलते ही घटना स्थल पहुंची. उसने मृतक की पहचान पति के रूप में की. उसका सिर पत्थर से कुचला हुआ था. हत्या के बाद आरोपी होटल बंद कर फरार हो गया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि उसके पति की होटल संचालक दीपक तिर्की ने पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी.

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