जमीन विवाद को लेकर हत्या में चार दोषी

मामला हीरोडीह थाना अंतर्गत फतहा गांव का 14.09.2011 को हुई थी हत्या, सजा पर सुनवाई आज गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को जमीन को लेकर हत्या मामले में चार लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी. यह मामला हीरोडीह थाना […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 16, 2019 1:55 AM

मामला हीरोडीह थाना अंतर्गत फतहा गांव का

14.09.2011 को हुई थी हत्या, सजा पर सुनवाई आज
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को जमीन को लेकर हत्या मामले में चार लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी. यह मामला हीरोडीह थाना अंतर्गत फतहा गांव का है. 14.09.2011 को इस गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में हरवे हथियार से लैस होकर विरोधियों ने अनवर अंसारी की हत्या कर दी थी. घटना के बाद सूचक इसी गांव के शब्बीर अंसारी के बयान पर हीरोडीह थाना में कांड संख्या 75/11 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
मामले में सूचक ने कहा था कि जमीन को लेकर तैयब अंसारी, अफजल अंसारी, इशाक मियां व लैलुन बीबी ने उसे तथा उसके भाई अनवर अंसारी को घेरकर तेज हथियार तथा टांगी से वार किया, जिसमें अनवर अंसारी का सर फट गया और वह बुरी तरह घायल हो गया. घटना के बाद अनवर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. इसके बाद हीरोडीह थाना में धारा 147, 148, 323 व 302 के तहत मामला दर्ज हुआ.
दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिसिया अनुसंधान शुरू हुई और पुलिस ने चारों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट समर्पित किया. इस मामले में अपर लोक अभियोजक महेंद्र देव ने अदालत मेंनौ गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुंदन सिंह ने बहस की. अदालत ने जमीन को लेकर अनवर अंसारी की हुई हत्या मामले में फतहा निवासी इशाक मियां, मो अफजल, तैयब अंसारी व लैलुन बीबी को दोषी पाया है.

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