जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआइ से मांगा जवाब

रांची: जेपीएससी नियुक्ति घोटाला से संबंधित मामले में हाइकोर्ट ने सीबीआइ से जवाब मांगा है. सीबीआइ को पिछले तीन माह में हुई जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है. बुद्धदेव उरांव की ओर से दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि तय की गयी है. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 17, 2014 8:27 AM

रांची: जेपीएससी नियुक्ति घोटाला से संबंधित मामले में हाइकोर्ट ने सीबीआइ से जवाब मांगा है. सीबीआइ को पिछले तीन माह में हुई जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है.

बुद्धदेव उरांव की ओर से दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि तय की गयी है. सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मोख्तार खान ने बताया कि कॉपियों में हेरफेर कर नियुक्ति करने का आरोप है. कॉपियों में ओवर राइटिंग पायी गयी है. इसकी जांच विशेषज्ञों की टीम ही कर सकती है.

सीबीआइ कॉपियों के पुर्नमूल्यांकन के लिए जेपीएससी से विशेषज्ञों की टीम देने का आग्रह किया था, लेकिन जेपीएससी ने इनकार कर दिया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि जिस संस्थान पर आरोप है, उसी संस्थान के विशेषज्ञों से सीबीआइ क्यों जांच करना चाहती है. अगर सीबीआइ को विशेषज्ञों की टीम की जरूरत है, तो वह कोर्ट से आग्रह कर सकती है. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कहा कि मार्च के बाद से सीबीआइ की टीम ने जेपीएससी के अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि हाइकोर्ट ने द्वितीय सिविल सेवा के 167 अधिकारियों के काम पर रोक लगा दी थी. आदेश को अधिकारियों ने चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट के हाइकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है. अधिकारी काम पर वापस लौट गये हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ जांच के आदेश पर रोक नहीं लगायी है. फिर जांच में प्रगति नहीं हो रही है. कोर्ट ने दो वर्ष पहले सीबीआइ जांच का आदेश दिया था.

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