युवती याैन शोषण के आरोप से पलटी, आरोपी रिहा हुआ

रांची : रांची के अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के मामले में आरोपी बाल किशोर मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. आरोप लगानेवाली युवती ने अदालत में गवाही में कहा कि शारीरिक संबंध की घटना आपसी सहमति से हुई थी. उल्लेखनीय […]

रांची : रांची के अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के मामले में आरोपी बाल किशोर मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. आरोप लगानेवाली युवती ने अदालत में गवाही में कहा कि शारीरिक संबंध की घटना आपसी सहमति से हुई थी. उल्लेखनीय है कि ओरमांझी थाना में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में पीड़िता ने बाल किशोर मुंडा पर आरोप लगाया था कि पांच साल पहले उसने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था. शादी का दबाव देने पर बाल किशोर मुंडा शादी करने से मुकर गया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >