हाजीपुर : 15 जनवरी, 1993 को देसरी थाने में दर्ज हत्या के मामले में जिले के वरीय कांग्रेसी नेता चंद्रदीप नारायण सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बिपिन दत्त पाठक की अदालत ने गुरुवार को सजा सुनायी. आरोप था कि देसरी थाने के भटौलिया हाइस्कूल की चहारदीवारी तोड़ने […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
हाजीपुर : 15 जनवरी, 1993 को देसरी थाने में दर्ज हत्या के मामले में जिले के वरीय कांग्रेसी नेता चंद्रदीप नारायण सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बिपिन दत्त पाठक की अदालत ने गुरुवार को सजा सुनायी. आरोप था कि देसरी थाने के भटौलिया हाइस्कूल की चहारदीवारी तोड़ने का प्रयास किया,
ग्रामीणों ने रोका तो श्री सिंह द्वारा अपने बेटे को गोली चलाने का आदेश दिया. इनके बेटे द्वारा चलायी गोली से राधाकांत सिंह की मौत हो गयी थी. इस मामले में चंद्रदीप नारायण व उनके पुत्र पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
इस मामले में श्री सिंह के पुत्र के नबालिग होने के कारण मामले को जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दिया गया था. सरकार की ओर से इस मामले में अपर लोक अभियोजक रामचंद्र चौधरी ने बहस किया.