विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में दिशा निर्देश के अनुपालन में सुस्ती बरतने वालों का निलंबन तय : डीएम

पुनरीक्षण कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न कराने को लेकर आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की.

छातापुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित एलएन सभागार में सोमवार को छातापुर एवं त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ सुपरवाइजर के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई. बैठक में डीडीसी सारा अशरफ, एसपी सरथ आरएस वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार, त्रिवेणीगंज एसडीएम अभिषेक कुमार के अलावे सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी एवं बीएलओ, पर्यवेक्षक मौजूद थे. डीएम ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों से सभी अवगत कराया. वहीं पुनरीक्षण कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न कराने को लेकर आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की. कहा कि एक जुलाई की अर्हता तीथि से पुनरीक्षण कार्य करना है. पुनरीक्षण कार्य में नागरिकता पर ज्यादा ध्यान देना है. जो देश का नागरिक नहीं है वह मतदाता कैसे हो सकता है. इस बात पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है. जिला प्रशासन क्षेत्र के सुपरवाइजर से सीधे तौर पर भीसी के माध्यम से जुडकर कार्य प्रगति की जानकारी लेगी. कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए डीडीसी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया है. डीडीसी ऑफिस से सभी संबंधितों का लोकेशन लेंगे और वीडियो कॉल भी किया जायेगा. डीएम ने कहा कि सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सभी कार्यो को छोड़कर पुनरीक्षण कार्य करना है. इस दायित्व को हर हाल में सफलतापूर्वक संपन्न करने की जरूरत है. दो से तीन दिन के अंदर घर- घर जाकर फार्म वितरित कर देना है. फार्म वितरण के बाद उसे वापस प्राप्त करने में भी जुट जाना है. जितना फार्म बंटेगा उतना वापस भी आना चाहिए. दिशा निर्देश के अनुपालन में सुस्ती बरतने पर उसका निलंबन तय है. कहा कि 2003 के बाद जन्म लेने वालों के माता पिता का नाम यदि सूची में नहीं हो तो वह संदेहास्पद है. अच्छी तरह से उसकी जांच करना है. वहीं डीडीसी ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य के समय 2003 का मतदाता सूची अपने साथ में रख लें, फोन में उसका प्रिंट भी रखना है, ताकि नाम ढूढ़ने में समय की बर्बादी नहीं हो सके. मतदाता बनने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से मान्य 11 दस्तावेजों में किसी एक के आधार पर भारत का नागरिक होना अनिवार्य है. एसपी ने कहा कि यह कार्य महत्वपूर्ण है, क्षेत्र में कार्य के दौरान पुलिस का अपेक्षित सहयोग रहेगा. इस संदर्भ में सभी एसएचओ एवं अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

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