जेजे अधिनियम व दत्तक ग्रहण कानूनों को लेकर गांधी मैदान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम
सुपौल. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के आदेशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मो अफजल आलम के निर्देश पर गांधी मैदान सुपौल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को जेजे अधिनियम व हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण-पोषण अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना था. कार्यक्रम में बताया गया कि जेजे अधिनियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, जबकि हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण-पोषण अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन व सिख समुदायों पर लागू होता है. जानकारी दी गयी कि भावी दत्तक माता-पिता का शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना, आर्थिक रूप से सक्षम होना व किसी जीवन-घातक बीमारी से मुक्त होना अनिवार्य है. कार्यक्रम में दत्तक ग्रहण से संबंधित आयु मानदंडों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि बच्चे और दत्तक माता-पिता के बीच न्यूनतम 25 वर्ष का आयु अंतर होना आवश्यक है.विधिक सेवा प्राधिकार ने नागरिकों को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया व अधिकारों की दी जानकारी
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के आदेशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मो अफजल आलम के निर्देश पर गांधी मैदान सुपौल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया
