कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मी होंगे निलंबित : एसडीएम

दूसरी सीटिंग में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ को सहयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया

छातापुर. मुख्यालय स्थित सुरपत सिंह उच्च प्लस टू विद्यालय भवन में शनिवार को प्रखंड के सभी बीएलओ को मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर प्रशिक्षित किया गया. वहीं दूसरी सीटिंग में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ को सहयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया. वीरपुर एसडीएम सह इआरओ नीरज कुमार, बीडीओ सह एइआरओ डा राकेश गुप्ता, निर्वाचन शाखा के हरेंद्र कर्ण के अलावे सभी 195 बीएलओ शामिल हुए. प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीएम ने बीएलओ को निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देशों को विस्तृत रूप से अवगत कराया. कहा कि निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में जो कोई भी कोताही बरतेंगे चाहे बीएलओ हो, एइआरओ हो या इआरओ इन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा. कहा कि अनुच्छेद 32 में वर्णित तथ्यों को भी जरूर पढ लें, इसमें है कि अगर आप पुनरीक्षण कार्य में अनदेखी करेंगे अथवा जान बुझकर गलती करते हैं तो छह माह से लेकर दो वर्ष तक की सजा हो सकती है. इस दौरान एसडीएम ने आर्टिकल 324 एवं 326 में वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में भी बताया और इसका अक्षरशः पालन करने और कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि एक जुलाई से सभी बीएलओ मतदाता के घर घर जाकर परिगणना फार्म की दो दो प्रति वितरित करेंगे. जिसके बाद भरा हुआ फार्म वांछित दस्तावेज के साथ प्राप्त करेंगे. बताया कि एक जनवरी 2003 की मतदाता सूची को मॉडल मानते हुए पुनरीक्षण कार्य करना है. उसको बीएलओ एप के माध्यम से अपलोड करेंगे. बताया कि निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है. इसकी शुरुआत बिहार से की गई है. चूंकि यहां इसी वर्ष जेनरल इलेक्शन होना है. एसडीएम ने सभी बीएलओ एवं संबंधितों से मतदाता पुनरीक्षण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का निर्देश दिया.

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