बलुआ बाजार : थाना क्षेत्र में सरकार के कोटपा अधिनियम की धज्जियां उड़ रही है. आलम यह है कि छातापुर प्रखंड अंतर्गत सभी किराना व पान दुकानों में खुलेआम गुटका, पान मशाला, सिगरेट व तंबाकू का बिक्री किया जा रहा है. प्रतिबंधित होने के बावजूद प्रखंड क्षेत्र के छातापुर, बलुआ, जीवछपुर, सुभान चौक, क्वार्टर चौक जैसे जगहों पर इन प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री हो रही है.
गौरतलब है कि तंबाकू जनित उत्पाद के घातक परिणाम को देखते हुए सरकार ने इसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. प्रावधान के मुताबिक बिक्री करते और खरीदारी करते पकड़े जाने पर दो हजार आर्थिक जुर्माना के साथ दो माह के जेल का प्रावधान भी है, लेकिन मजे की बात है कि गुटखा व तंबाकू के शौकीन कई पुलिस व अन्य विभाग के पदाधिकारी तथा कर्मी भी आये दिन दुकानों पर गुटखा व तंबाकू का लुत्फ उठाते देखे जाते हैं.
