पिपरा. निर्मली के पंचायत समिति सदस्य चंद्रभूषण मेहता द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 125 (क) (03) के तहत गलत शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर पिपरा थाना में बीडीओ ज्योति गामी ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिला पंचायत राज पदाधिकारी सुपौल नेकहा है कि चंद्र भूषण मेहता ने पंचायत समिति सदस्य पद पर नामांकन के समय लंबित आपराधिक वाद संख्या 337सी/90 का जिक्र शपथ पत्र में जानबूझ कर नहीं किया था. थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि कांड संख्या 199 /2014 दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.
पंसस के खिलाफ एफआईआर दर्ज
पिपरा. निर्मली के पंचायत समिति सदस्य चंद्रभूषण मेहता द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 125 (क) (03) के तहत गलत शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर पिपरा थाना में बीडीओ ज्योति गामी ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिला पंचायत राज पदाधिकारी सुपौल नेकहा है कि चंद्र भूषण मेहता ने पंचायत समिति सदस्य पद पर […]
