Siwan News : राशन कार्ड से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अब लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. दरौंदा प्रखंड के प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अमुल्य नलिन ने बताया कि जिन लोगों का किसी कारणवश राशन कार्ड से नाम हट गया है या जो नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा.
अलग-अलग सेवाओं के लिए निर्धारित हैं अलग प्रपत्र
प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रपत्र 'क' भरना होगा. वहीं, राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने या किसी सदस्य का नाम हटाने के लिए प्रपत्र 'ख' के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड से संबंधित किसी भी सेवा के लिए अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
समय पर आवेदन कर लें लाभुक
अधिकारियों ने लाभुकों से अपील की है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि उनके आवेदन का शीघ्र निष्पादन हो सके और उन्हें जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे.
आवेदन में परेशानी होने पर यहां करें संपर्क
प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अमुल्य नलिन ने बताया कि यदि किसी लाभुक को ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
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