सीवान : कैफ और उसके तीन साथियों की जमानत अर्जी खारिज

सीवान : नगर थाने के दक्षिण टोला निवासी फिरोज खान उर्फ नन्हें खान से रंगदारी मांगने के मामले में शमशीर कैफ के साथ मंडल कारा में बंद तीन साथियों के जमानत अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. तीनों अभियुक्तों ने पुलिस की पकड़ से बच कर सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 26, 2016 6:36 PM

सीवान : नगर थाने के दक्षिण टोला निवासी फिरोज खान उर्फ नन्हें खान से रंगदारी मांगने के मामले में शमशीर कैफ के साथ मंडल कारा में बंद तीन साथियों के जमानत अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. तीनों अभियुक्तों ने पुलिस की पकड़ से बच कर सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. दक्षिण टोला निवासी फिरोज खान ने अपने मुहल्ला के शमशीर कैफ उर्फ बंटी के साथ छोटे मियां, विक्की मियां व मो क्यूम मियां उर्फ स्टार के खिलाफ रंगदारी मांगने का नगर थाने में आवेदन दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई न होने पर फिरोज ने राज्यपाल से गुहार लगायी.

इस पर राज्यपाल के आदेश पर मुकदमे की कार्रवाई शुरू की गयी. इसके बाद से सभी अभियुक्त पुलिस की पकड़ से बचते रहे. आखिरकार पुलिस द्वारा शमशीर कैफ पर गिरफ्तारी का दबाव बनाने पर उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. इस बीच सीबीआइ के पहुंचते ही दहशत में छोटे मियां, विक्की मियां व मो क्यूम मियां उर्फ स्टार ने भी 16 सितंबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद उनकी जमानत के लिए अधिवक्ताइष्ट देव तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया. यहां अभियोजन की तरफ से डीपीओ एके सुमन व बचाव पक्ष के तरफ से इष्ट देव तिवारी मौजूद रहे.

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