विधानसभा चुनाव: आज से 5 नवंबर तक ड्यूटी पर तैनात कर्मी करेंगे वोटिंग

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने की सुविधा उपलब्ध कराया गया है.

By VINAY PANDEY | October 30, 2025 7:15 PM

डुमरा. बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने की सुविधा उपलब्ध कराया गया है. मतपत्र, पोस्टल बैलेट व ईटीपीबीएमएस कोषांग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. साथ ही एनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में विधानसभावार फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, जहां मतदान दल के कर्मी, माइक्रो प्रेक्षक, सेक्टर एवं जोनल अधिकारी, एसएसटी, एफएसटी व वीएसटी 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक मतदान करेंगे. — 5 व 6 नवंबर को इन कर्मियों का मतदान

जिले के आठ विधानसभा क्षेत्र के लिए पुलिस कर्मी व गृहरक्षक 5 नवंबर को फैसिलिटेशन सेंटर पुलिस केंद्र में 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक मतदान करेंगे. वहीं, 6 नवंबर को 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक फैसिलिटेशन सेंटर वाहन कोषांग में ड्राइवर व सफाई कर्मी मतदान करेंगे.

— किस फैसिलिटेशन सेंटर में कौन करेगा मतदान

▪︎ एनएसडीएवी पब्लिक स्कूल- मतदान कर्मी, माइक्रो प्रेक्षक, सेक्टर एवं जोनल अधिकारी, एसएसटी, एफएसटी व वीएसटी

▪︎ एडिशनल फैसिलिटेशन सेंटर एनएसडीएवी पब्लिक स्कूल- बिहार राज्य में द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्र के लिए (सीतामढ़ी जिला छोड़कर)

▪︎ पुलिस केंद्र- पुलिस कर्मी व गृहरक्षक

▪︎ वाहन कोषांग- ड्राइवर व सफाई कर्मी

— बॉक्स के लिए

— जिले से बाहर वाले विस क्षेत्रो के लिए वोटिंग शुरू

डुमरा. भारत निर्वाचन आयोग व निर्वाचन विभाग बिहार के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचन के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के अंतर्गत एनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में स्थापित एडिशनल फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से गुरुवार से वोटिंग शुरू किया गया हैं, जिसमे द्वितीय चरण में चुनाव वाले बिहार राज्य के (सीतामढ़ी जिला को छोड़कर) अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए संबंधित कर्मियों ने मतदान किया. यह वोटिंग शुक्रवार को भी 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक जारी रहेगा.

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