मोंथा तूफान व अतिवृष्टि के कारण हुई किसानों की फसल क्षति की जांच शुरू, मिलेगा इनपुट अनुदान

शारदीय (खरीफ) के अगस्त माह में मोंथा तूफान व अतिवृष्टि के कारण 33 फीसदी से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान की तैयारी शुरू कर दी गयी है.

By VINAY PANDEY | December 9, 2025 6:10 PM

— ऑनलाइन माध्यम से 25020 किसानों ने प्रस्तुत किया दावा — 83 पंचायतें प्रभावित, लगभग 15 हजार हेक्टेयर में लगे फसल की हुई क्षति प्रतिनिधि डुमरा. शारदीय (खरीफ) के अगस्त माह में मोंथा तूफान व अतिवृष्टि के कारण 33 फीसदी से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान की तैयारी शुरू कर दी गयी है. इसको लेकर कृषि विभाग को 25020 किसानों का फसल क्षति से संबंधित दावा आवेदन प्राप्त हुआ है. विभागीय स्तर से प्राप्त आवेदनों की जांच प्रारंभ कर दिया गया हैं. विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, अतिवृष्टि के कारण जिले के 83 पंचायतों प्रभावित हुआ था, जिसमें 15363.72 हेक्टेयर में लगे फसलों की क्षति हुई थी. इसमें 14861.43 हेक्टेयर धान व 502.29 हेक्टेयर गन्ना फसल की क्षति शामिल है. — फसल क्षति के लिए अनुदान निर्धारित अतिवृष्टि व नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण फसल क्षति के लिए विभाग ने अनुदान निर्धारित कर दिया है. सिंचित (धान) क्षेत्र के लिए 17 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर तो बहुवर्षीय फसल (गन्ना) के लिए 22 हजार 5 सौ रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देय होगा. उक्त अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा. बताया गया हैं कि किसानों को इस योजना के तहत सिंचित फसल क्षेत्र के न्यूनतम दो हजार रूपये तो बहुवर्षीय फसल के लिए 25 सौ रूपये अनुदान देय होगा. — आवेदन में दर्ज़ दावा की जांच करेंगे कृषि समन्यवक किसानों से ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को संबंधित कृषि समन्यवकों को अग्रसारित कर दिया गया हैं. समन्वयक उक्त आवेदन में दर्ज़ दावा की जांच तीन से पांच दिनों के अंदर करेंगे. समन्यवक को यह निर्देश दिया गया हैं कि यदि आवेदन को अस्वीकृत करेंगे तो कारण भी स्पष्ट करेंगे या सुधार कर अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित एसडीएओ को अग्रसारित करेंगे. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन के समय समन्वयक द्वारा प्रभावित प्लॉट पर आवेदक का फ़ोटो लेकर सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे. — दो से चार दिनों के अंदर एसडीएओ करेंगे अग्रसारित कृषि समन्वयक से अग्रसारित आवेदनों की सत्यता की जांच कर कारण सहित स्वीकृत या अस्वीकृत करने की अनुशंसा एसडीएओ द्वारा दो से चार दिनों के अंदर डीएओ को करना है. कृषि निदेशक ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में दावों की जांच कर अग्रसारण नहीं करने की स्थिति में एसडीएओ के विरुद्ध डीएओ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. — हर स्तर से होगा योजना का अनुश्रवण ▪︎ आयुक्त व डीएम अनुदान योजना की करेंगे अनुश्रवण ▪︎ बीएओ करेंगे न्यूनतम सात फीसदी मामलो की जांच ▪︎ बीडीओ करेंगे न्यूनतम पांच फीसदी मामलों की जांच ▪︎ सीओ करेंगे पांच फीसदी मामलों की जांच ▪︎ एसडीओ को करना है तीन फीसदी मामलों की जांच ▪︎ डीसीएलआर करेंगे पांच फीसदी मामलों की जांच ▪︎ डीएओ करेंगे न्यूनतम पांच फीसदी मामलों की जांच — क्या कहते हैं अधिकारी फसल क्षति को लेकर विभागीय पोर्टल के माध्यम से जिले के लगभग 25 हजार किसानों दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया है. सभी आवेदनों की सत्यता की जांच विभागीय गाइडलाइन के अनुरूप शुरू कर दिया गया है. किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाता में भेजा जायेगा. शांतनु कुमार, डीएओ.

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