पूर्ण तलाशी के बाद ही मिलेगा प्रवेश की अनुमति, जगह-जगह जांच की व्यवस्था
विधानसभा निर्वाचन के तहत शुक्रवार को मतगणना केंद्र एसआईटी गोसाईपुर में होने वाले आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना को लेकर व्यापक पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी.
डुमरा: विधानसभा निर्वाचन के तहत शुक्रवार को मतगणना केंद्र एसआईटी गोसाईपुर में होने वाले आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना को लेकर व्यापक पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. डीएम रिची पांडेय व एसपी अमित रंजन ने जगह-जगह दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया हैं. साथ ही मतगणना परिसर के अंदर सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए फर्स्ट लेयर में एसएसबी व सेकेण्ड लेयर में बी-सैप के जवानो को तैनात किया गया हैं. साथ ही मतगणना केंद्र के समीप से गुजरने वाले सभी रास्तो में बैरिकेडिंग व ड्रॉप गेट के साथ-साथ दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारियो को प्रतिनियुक्त किया गया हैं. —पूर्ण तलाशी के बाद मिलेगा प्रवेश की अनुमति मतगणना केंद्र परिसर में प्रवेश करने से पूर्व किसी व्यक्ति व वाहनों को प्रवेश पत्र के साथ-साथ पूर्ण तलाशी देनी होगी, अन्यथा प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता व गणना अभिकर्ता को प्रवेश पत्र देखने के बाद ही प्रवेश की अनुमति देंगे. डीएम व एसपी ने दंडाधिकारियों को निर्देश दिया हैं कि प्रवेश द्वार पर ही गणन अभिकर्ता व अन्य की तलाशी ले लेंगे, ताकि कोई हथियार, विस्फोटक पदार्थ, सिगरेट व मोबाइल फोन लेकर हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करने पाए. —इन स्थानों पर बनाया गया बैरियर ▪︎ एसआईटी के मुख्य भवन का प्रवेश द्वार ▪︎ एसआईटी के मुख्य द्वार के अंदर व गोलम्बर के पहले ▪︎ मुख्य भवन से महिला छात्रावास की तरफ जाने वाले रास्ते पर ▪︎ मुख्य भवन से पुरुष छात्रावास की तरफ जाने वाले रास्ते पर —विजय जुलुस पर रोक, सम्पूर्ण जिले लागू हैं निषेधाज्ञा डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया हैं कि निर्वाचन को लेकर लागु आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत भीड़ प्रबंधन व जुलुस पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सम्पूर्ण जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू हैं. इसको लेकर किसी भी परिस्थिति में विजय जुलुस नहीं निकाला जायेगा. उन्होंने सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष को संबंधित क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था बनाये रखने का निर्देश दिया हैं.
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