Sitamarhi : डुमरा के तत्कालीन व सोनबरसा के वर्तमान एमओ पर मुकदमा

डुमरा प्रखंड के विश्वनाथपुर गांव निवासी वरुण कुमार ने रीगा के तत्कालीन एमओ गौरव कुमार व सोनबरसा एमओ अमित कुमार के खिलाफ सीजेएम के कोर्ट में मुकदमा किया है.

— मिश्रौलिया पंचायत के डीलर थे सूचक वरुण कुमार — दोनों पर 25 हजार रिश्वत मांगने का लगाया आरोप सीतामढ़ी. डुमरा प्रखंड के विश्वनाथपुर गांव निवासी वरुण कुमार ने रीगा के तत्कालीन एमओ गौरव कुमार व सोनबरसा एमओ अमित कुमार के खिलाफ सीजेएम के कोर्ट में मुकदमा किया है. मुकदमें के अनुसार, पीड़ित कुमार डुमरा प्रखंड की मिश्रौलिया पंचायत के डीलर थे. कहा है कि एक अप्रैल 24 को उक्त दोनों आरोपितों ने उनकी दुकान की जांच की थी. उस दौरान वे राशन का वितरण कर रहे थे. कहा है कि दोनों आरोपितों ने उनसे 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की. डिमांड पूरा नहीं करने पर स्थानीय कुछ लोगों से सादे कागज पर हस्ताक्षर/निशान लेकर चले गए थे. बाद में सदर एसडीओ को रिपोर्ट सौंपी थी. उक्त रिपोर्ट पर सात मई 24 को उनकी दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. — डीएम के कोर्ट में चली सुनवाई कुमार ने कहा है कि एसडीओ के आदेश के विरूद्ध वे डीएम के कोर्ट में अपील वाद दायर किए. सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ कि जिन उपभोक्ताओं के नाम रिपोर्ट में दिए गए थे, उनमें से एक पार्वती देवी उक्त दुकान की उपभोक्ता नहीं थी. शेष 12 उपभोक्ताओं से राशन कार्ड दिलाने के नाम पर हस्ताक्षर करा लिया गया था. डीएम ने सदर एसडीओ के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना था और उनके आदेश पर उनका लाइसेंस को फिर से बहाल कर दिया गया था. इस दौरान करीब 10 माह तक उनकी दुकान बंद रही थी. कोर्ट को बताया है कि पूर्व में उन्हें 300 क्विंटल, तो 125 क्विंटल खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है. डीलर कुमार का स्टॉप है कि उक्त दोनों आरोपितों की गलती के कारण 295.73 क्विंटल खाद्यान्न उन्हें आज तक आपूर्ति नहीं की गयी, जिसका मूल्य 11.41 लाख होता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By DIGVIJAY SINGH

DIGVIJAY SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >