सभी बीइओ के वेतन पर रोक

डुमरा : बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत कोचिंग संस्थानों के निबंधन कराने के प्रति लापरवाही को लेकर डीइओ सुरेश प्रसाद ने जिले के सभी 18 बीइओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. वहीं स्पष्टीकरण जारी किया है. जिसमें आदेश का अनुपालन करते हुये तीन दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश […]

डुमरा : बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत कोचिंग संस्थानों के निबंधन कराने के प्रति लापरवाही को लेकर डीइओ सुरेश प्रसाद ने जिले के सभी 18 बीइओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. वहीं स्पष्टीकरण जारी किया है. जिसमें आदेश का अनुपालन करते हुये तीन दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है.
क्या है मामला: शिक्षा विभाग के आदेश के आलोक में डीइओ ने कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराने का आदेश दिया था. इसके तहत कोचिंग संस्थानों को छह मई तक डीइओ कार्यालय में आवेदन जमा करना था. डीइओ द्वारा सभी बीइओ को पत्र भेज कर अपने क्षेत्राधिकार के कोचिंग संस्थानों से आवेदन प्राप्त करने का आदेश दिया गया था.
वहीं कहा गया था कि वैसे कोचिंग संस्थान जो निबंधन के लिए आवेदन पत्र नहीं देते है, उन्हें बंद कर दिया जायेगा. डीइओ ने इसके पूर्व पत्रांक 214 के तहत 31 जनवरी को सभी बीइओ से कोचिंग संस्थान के निबंधन के लिए विहित प्रपत्र का अद्यतन प्रतिवेदन मांगा था. बावजूद इसके सभी बीइओ बेपरवाह बने रहे. लिहाजा निबंधन के लिए आवेदन देने की तय मियाद 29 अप्रैल से 6 मई तक कोचिंग संचालकों द्वारा आवेदन नहीं दिया जा सका. ऐसे में डीइओ ने वेतन बंद कर सभी 18 बीइओ से स्पष्टीकरण मांगा है.
बंद होंगे अनिबंधित कोचिंग संस्थान : डुमरा . डीइओ के आदेश के बावजूद जिले के महज 49 कोचिंग संचालकों ने हीं निबंधन के लिए आवेदन दिया है.
जबकी पूरे जिले में कोचिंग संस्थानों की संख्या डेढ़ हजार के पार है. अब जबकी निबंधन की प्रक्रिया की मियाद समाप्त हो गयी है और अंतिम तिथि 6 मई तक महज 49 कोचिंग संचालकों ने हीं निबंधन के लिए आवेदन दिया है. ऐसे में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर दी है.
इसके तहत आवेदन नहीं देने वाले कोचिंग संस्थानों को अवैध करार देते हुये उन्हें सील किया जायेगा. जबकी आवेदन दाखिल करने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच के उपरांत उन्हें निबंधित किया जायेगा.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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