Sitamarhi Lok Adalat: सीतामढ़ी में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निबटारे के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. लंबे समय से लंबित चालान वाले वाहन मालिकों को राहत देने के लिए सिविल कोर्ट परिसर में विशेष स्टॉल लगाए गए हैं. इस योजना के तहत कई मामलों में जुर्माने की राशि पर 50 फीसदी तक की छूट भी दी जाएगी.
90 दिन पुराने चालानों का होगा निबटान
डीटीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया जाएगा. जिले में करीब चार हजार ई-चालान लंबित हैं, जिनके निबटारे के लिए विशेष तैयारी की गई है.
17 धाराओं में मिलेगी जुर्माने में राहत
लोक अदालत के दौरान मोटर वाहन अधिनियम की 17 धाराओं में संशोधित जुर्माना लागू होगा. इसमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, लालबत्ती पार करना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना और बिना बीमा वाहन चलाने जैसे मामले शामिल हैं. कई मामलों में जुर्माने की राशि आधी कर दी गई है.
पांच काउंटरों पर होगी सुनवाई
वाहन मालिकों की सुविधा के लिए पांच अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं. नाम के पहले अक्षर के आधार पर काउंटर तय किए गए हैं, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो. विभाग ने लोगों से ई-चालान की कॉपी साथ लाने की अपील की है.
नकद और क्यूआर कोड दोनों से भुगतान
परिवहन विभाग ने चालान राशि जमा करने के लिए नकद और क्यूआर कोड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं. अधिकारियों ने सलाह दी है कि लोग नकद राशि भी साथ रखें, ताकि सर्वर की समस्या होने पर दिक्कत न हो.
अलग-अलग वाहनों के लिए तय हुई राशि
लालबत्ती पार करने, ट्रैफिक साइन तोड़ने और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे मामलों में वाहन के प्रकार के अनुसार जुर्माना तय किया गया है. दोपहिया वाहनों के लिए एक हजार रुपये और भारी वाहनों के लिए पांच हजार रुपये तक की राशि निर्धारित की गई है.
सीतामढ़ी से अमिताभ कुमार की रिपोर्ट
